अभिनेता अल्लू अर्जुन को हैदराबाद में अवैध निर्माण को लेकर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) के अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किया गया है। सोमवार को, GHMC सर्किल-18 अधिकारियों ने ज्यूबिली हिल्स के रोड नंबर 45 में स्थित अल्लू बिजनेस पार्क भवन पर बिना अनुमति किए गए अवैध निर्माण के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें पूछा गया कि इसे क्यों नहीं तोड़ा जाना चाहिए।
अल्लू अर्जुन और उनके परिवार के सदस्यों ने दो साल पहले रोड नंबर 45, ज्यूबिली हिल्स में अल्लू बिजनेस पार्क भवन का निर्माण किया था। इस भवन में गीता आर्ट्स, अल्लू आर्ट्स से संबंधित व्यवसाय और अन्य कंपनियों के कार्यालय स्थित हैं। मूल रूप से इस निर्माण की अनुमति लगभग 1,226 वर्ग गज के भूखंड पर दो तहखानों और G+4 मंजिलों (ग्राउंड + चार मंजिलें) के लिए दी गई थी। हालांकि, हाल ही में चौथी मंजिल पर एक अवैध विस्तार किया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए सर्किल-18 के डिप्टी कमिश्नर सम्मैया ने जांच का आदेश दिया और कारण बताओ नोटिस जारी किया कि इस अवैध संरचना को क्यों नहीं गिराया जाना चाहिए।
अल्लू अर्जुन और उनके परिवार ने अभी तक इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।