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वक़्फ़ संशोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

वक़्फ़ संशोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

मुस्लिम संगठनों को राहत

नई दिल्ली ∙ वक़्फ़ संशोधन कानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कल अंतरिम आदेश जारी किया। मुस्लिम संगठनों को बड़ी राहत देने वाले इस फैसले में अदालत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की।

वक़्फ़ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम पाँच साल तक आस्थावान (विश्वासी) होने की शर्त पर कोर्ट ने रोक लगाई। इसके साथ ही, बोर्ड में एक-तिहाई सदस्य गैर-मुस्लिम नहीं होने चाहिए, यह निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश जारी किया। वक़्फ़ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कई मुस्लिम संगठनों और व्यक्तियों ने याचिकाएँ दायर की थीं।

सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद वक़्फ़ बोर्डों के कामकाज में मौजूदा प्रतिबंध हट गए। मुस्लिम संगठनों ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया।

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